मुंबई (महाराष्ट्र) 27-नवंबर-2020 को
मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ करने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अनुसार, कंगना के कार्यालय को हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कंगना के विध्वंस में हुए नुकसान के बारे में बयान का समर्थन नहीं करता है। अदालत ने माना कि कंगना और बीएमसी की मंशा को धमकाने के लिए ये सभी चीजें की गई थीं, यह सही नहीं था।नोटिस दिया जाना और कार्यालय के विध्वंस का असली कारण कंगना को धमकी देना था। अदालत ने कहा कि कंगना को मुआवजा देने के लिए कार्यालय को हुए नुकसान की समीक्षा की जानी चाहिए। बीएमसी द्वारा किए गए किसी भी नुकसान को कवर किया जाएगा। अदालत ने कहा कि कंगना बीएमसी में कार्यालय के पुनर्निर्माण के लिए आवेदन करेंगी। बाकी कार्यालय, जिन्हें बीएमसी अवैध घोषित कर रहा है, को वैध किया जाना चाहिए। अदालत का निर्णय कार्यालय के विध्वंस के बाद लगभग दो महीने की बहस के बाद आता है। जहाँ तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्टों का सवाल है, अदालत ने कहा कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। अदालत ने कहा कि असली मुद्दा कार्यालय को तोड़ना है न कि ट्वीट में जो कहा गया था। वहां बहुत सारे काम स्थगित कर दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि कंगना द्वारा दिए गए बयान गैर जिम्मेदार थे और ऐसे बयानों को नजरअंदाज करना बेहतर था।
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