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नियम व शर्तों के अधीन कलेक्टर ने बैंड बजाने की अनुमति दी

 औरंगाबाद, 27 नवंबर । औरंगाबाद सिटी बैंड एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर सुनील चव्हाण से अनुरोध किया है कि वे बैंड बजाने की अनुमति, शर्तों और शर्तों के अधीन दें।


 बैंड के प्रत्येक सदस्य को कम से कम छह वर्ग फीट का स्थान दिया जाना चाहिए।  बैंड के कलाकारों और चालक दल और बैंड के मालिक और चालक को यह सुनिश्चित करने के बाद ही प्रवेश दिया जाना चाहिए कि RTPCR परीक्षण निकटतम नगर निगम, स्थानीय स्वशासन संगठन के माध्यम से अनिवार्य होगा।  कलाकारों और चालक दल के मालिकों और ड्राइवरों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।  


कोविड 19 के तहत समय-समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।  कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक कीटाणुशोधन का पालन करके संपर्क को कम करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए।  बैंड को बजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल के साथ समय-समय पर साफ करना होगा।  


बैंड मंडली के प्रमुख को बैंड बजाने से पहले कलाकारों को सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था करनी चाहिए।  कोविद 19 संचारी ठंड, खांसी, बुखार, श्वसन संबंधी लक्षणों वाले व्यक्ति को दस्ते में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए।  अधिमानतः बैंड के सदस्यों को हैंडगल, साथ ही मास्क और फेस कवर पहनना चाहिए।  सुनिश्चित करें कि बैंड क्रू और मालिक चालक के परिवार या निवास क्षेत्र में कोई कोविद 19 रोगी नहीं हैं।  
बैंड मंडली के प्रमुख को बैंड के कलाकार और मालिक के तापमान और ऑक्सीजन के स्तर को रिकॉर्ड करना चाहिए।  


आयोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कोविड 19 से संबंधित समय-समय पर जारी किए गए कलेक्टर कार्यालय के परिपत्रों, आदेशों, निर्णयों और आदेशों का पालन करने में विफल नहीं होते हैं। इन नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।  यह उल्लंघन संक्रामक रोग अधिनियम, 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, आदेश ने कहा।

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